Wednesday, October 21st, 2026

योगी कैबिनेट ने हाईटेक टाउनशिप में 1500 एकड़ जमीन की अनिवार्यता को किया खत्म

लखनऊ 
राज्य सरकार ने हाईटेक टाउनशिप परियोजना में 1500 एकड़ जमीन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। बिल्डर कम जमीन होने पर भी चालू परियोजना को पूरी कर सकेंगे। इसके लिए शासनादेश जारी होने के तीन माह के अंदर संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) संबंधित विकास प्राधिकरणों को देना होगा। बिल्डरों को परियोजना पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय देने के एवज में 80 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से विस्तार शुल्क देना होगा। इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन सात बिल्डरों की परियोजनाएं चल रही हैं। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। हाईटेक टाउनशिप नीति में उच्चस्तरीय समिति को परियोजना अवधि 10 साल से अधिक विस्तार करने का अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसी परियोजनाएं जिनकी अवधि शेष नहीं है उनको पूरा करने के लिए केस टू केस के आधार पर 80000 रुपये प्रति एकड़ अविसकित क्षेत्रफल की दर से विस्तार शुल्क लेकर पांच साल का समय दिया जाएगा। विकासकर्ता को समय विस्तार शुल्क का भुगतान एकमुश्त या चार छमाही किस्तों में करना होगा। न्यायालय से स्थगनादेश, नियामक या शासकीय अभिकरण की कार्यवाही के फलरूप परियोजना में देरी होने पर इस अवधि को शून्य माना जाएगा।

संबंधित विकास प्राधिकरणों को प्रत्येक बोर्ड की बैठक में हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं की समस्याओं व प्राधिकरण पर लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए त्वरित फैसला लेना होगा। शासन स्तर पर हर छह माह में हाईटेक टाउनशिप परियोजना प्रगति की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक चरण का डिटेल्ड लेआउट प्लान तभी स्वीकृत किया जाएगा जब मूलभूत सुविधाओं विशेषकर बिजलीघर और एसटीपी के प्रस्ताव विकासकर्ता के स्वामित्व की भूमि पर होगी। परियोजना के अन्य विकास कार्यों की प्रगति के अनुपात में मूलभूत सुविधाओं का भी विकास निर्माण किया जाना जरूरी होगा। परफार्मेंस गारंटी के रूप में 25 प्रतिशत जमीन बंधक रखी जाएगी। बिल्डर द्वारा काम अधूरा छोड़े जाने पर इसे बेचकर पूरा कराया जाएगा। 

इन्हें मिलेगी सुविधा
- अंसल प्रापर्टीज लखनऊ
- गर्व बिल्टेक लखनऊ
- उप्पल चड्ढा गाजियाबाद
- सनसिटी गाजियाबाद
- सनसिटी मथुरा
- उत्तम स्टील बुलंदशहर
- पंचम रियकॉन प्रयागराज

 

#योगी कैबिनेट

Source : Agency

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